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भेडोदा गांव में अवैध शराब बेचने वाले का नागरिक पर हमला Illicit liquor seller attacks citizen in Baroda village

राजुरा : राजुरा तालुका के भेडोदा गांव में शराब के मामले को लेकर गांव के एक नागरिक की लाठी से पिटाई कर दी गई. यह घटना बुधवार (11) रात करीब 10 बजे की है. इस मामले में घायल नागरिक संजय गणपत बोरुले (41) की शिकायत पर पुलिस स्टेशन में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस बीच घायल व्यक्ति को राजुरा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Illicit liquor seller attacks citizen in Baroda village
बुधवार को संजय बोरुले को सूचना मिली कि वेंकट अनमुलवार गांव में अवैध शराब बेचने के लिए ला रहा है. इस गांव में पिछले दो महीने से महिलाओं ने आंदोलन कर शराब पीने पर रोक लगा रखी है. इसलिए यह सूचना मिलने पर गांव की महिलाएं इकट्ठी होकर वेंकट अनमुलवार के घर आ रही थीं. इसी बीच इन महिलाओं को सूचना देने पर वेंकट और उसके रिश्तेदारों व साथियों ने संजय की लाठी से पिटाई कर दी. इस दौरान उसके सिर और पैर पर बुरी तरह से वार किया गया. शराब की पांच पेटियां जब्त कर राजुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. राजुरा पुलिस ने पांचों आरोपियों वेंकट अनमुलवार, गणेश तेबटवार, संगीता अनमुलवार, विजय अनमुलवार और संजय अनमुलवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. फिलहाल ये आरोपी फरार हैं. राजुरा तालुका के भेड़ोदा को आंदोलन के गांव के रूप में जाना जाता था. पच्चीस साल पहले इस गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी. उसके बाद यह ग्रामीण क्षेत्र में विकसित गांव के रूप में सामने आया. हालांकि अब इस गांव में शराब समेत कई अवैध कारोबार बढ़ गए हैं और उसके बाद गांव में गुटीय राजनीति शुरू हो गई है. अब गांव में एक समुदाय के तीन समूह हैं और इनके विवाद बढ़ गए हैं यहां की कल्पना सातपुते, कामिनी आत्राम, ज्योत्सना सातपुते समेत कई महिलाओं ने मांग की है कि पुलिस इस मामले में उचित और सख्त कार्रवाई करे और गांव में व्यवस्था और शांति बनी रहे.
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About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

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