चंद्रपुर : शिकायतकर्ता के पास से मिले सागौन में कार्रवाई का भय दिखाकर उससे 5 हजार रूपये की रिश्वत की मांग करनेवाले पोंभूर्णा कार्यालय के वनक्षेत्र सहायक घोसरी के वनपाल राजेश ऋषीजी रामगुंडेवार 50 को चंद्रपुर न्यायालय ने 3 वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है.Bribery forester sentenced to 3 years
शिकायतकर्ता रूस्तम चव्हाण के पास से सागौन का लकडा मिला था. जांच के बाद वनपाल ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का डर Bribe दिखाकर 5 हजार रूपए के रिश्वत की मांग की थी. परंतु शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत रिश्वत प्रतिबंधक विभाग से की. टिम ने छापामार कार्रवाई के दौरान राजेश ने कार्रवाई न करने के लिए 5 हजार रूपए की रिश्वत मांगने की बात पंचो समक्ष स्विकार की थी. इस आधार पर एसीबी के तत्कालीन पुलिस उपअधिक्षक राजेश शिरसाठ ने मामले की जांच राजेश रामगुंडेवार के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई. दोनेां पक्षों का पक्ष सुनने के पश्चात न्यायालय ने राजेश को 3 वर्ष की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नही करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा है.
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