चंद्रपुर :- Jagriti Agro Foots India & Infra Pvt. Ltd. जागृति अॅग्रो फुटस इंडिया एन्ड इंन्फ्रा प्रा.लि. नामक की कंपनी खोलकर संचालकों ने बकरी पालन का व्यवसाय करने का प्रलोभन देकर कई लोगों को लाखों रुपयें से ठगे जाने का मामला सामने आया है. कंपनी की ठगी के शिकार भंडारा जिले के तुमसर तहसील के गुरूनानक नगर निवासी जमील अहमद खलील अहमद मंन्सूरी समेत 12 लोगों ने कंपनी के संचालकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है. इस मामले में पुलिस ने कंपनी के संचालक जाई राज गायकवाड, राज गणपत गायकवाड, भास्कर गायकवाड, शब्बीर याकुब शेख सभी सांगली निवासियों पर मामला दर्ज किया है.
जमील की पुलिस में दी गई रपट के अनुसार इन आरोपियों ने जागृती अॅग्रो फुट्स इंडीया अॅन्ड इंफ्रा प्रा.लि. रजि क्र. AAC-२७७८ दिनाकं २८ एप्रिल २०१४ स्थापित की और सांगली में सेमिनार आयोजित कर हमारी योग्यता के अनुसार बकरी पालन उद्योग में नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर ठगी है. कंपनी के चंद्रपुर शाखा कार्यालय में जमीन से 10 लाख 5 हजार रुपये और अन्य विनिवेशकर्ताओं से नगदी राशि एवं बकरियां लेकर कुल 28 लाख रुपये ठगी की है. जमील की रपट पर रामनगर पुलिस ने आरोपियों पर धोखाधडी समेत भादंवि की विभिन्न धाराएं लगायी है. डी एक्ट 1999 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा चंद्रपुर कर रही है.
आरोपियों ने लालच दिया था कि अगर आप कंपनी में 1 बकरी का निवेश करते हैं या 5000/रुपये तो उसी बकरी से 14 महीने में 10 किलो का बच्चा या 4000/रुपये आपको 5 गुना मिलेगा अगर आप 70 महीने के लिए निवेश करते हैं तो 10 किलो के 10 बकरी के बच्चे या 50,000/रुपये मिलेगे अगर आप 25 बकरियां या 1,25,000/रुपये जमा करने पर आपको 14 महीने में 20 बकरियां या 1,00,000/रुपये मिलेंगे, इसलिए आपको 14-14 महीने में 5 बार पैसें मिलेगे. यह तब होगा जब निवेश 70 महीने के लिए किया जाए, 10 किलो वजन की 250 बकरियां या 12,50,000/रु. और आपको कंपनी में नौकरी भी मिलेगी, यह कहकर कि अगर आप कंपनी में पार्टनर बनते है तो आपको 20 प्रतिशत कमीशन मिलेगा, आरोपियों ने निवेशकों से पैसे ले लिए और उनसे रुपये की धोखाधड़ी की.कुल 7 करोड 63 लाख 50 हजार रुपये का धोखाधडी की गई है.
पुलिस के अनुसार जागृति एग्रो फुटस इंडिया प्रा. लिमिटेड कंपनी में धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों की सूची तैयार की जा रही है. हालाँकि, जिन निवेशकों को अपना पैसा वापस नहीं मिला है, वे निवेश दस्तावेज (निवेश प्रमाण पत्र, जमा रसीदें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक खाते की पासबुक की ज़ेरॉक्स कॉपी जिसमें पैसा जमा किया गया है) आदि जमा करना होगा जानकारी के साथ महाराष्ट्र सरकार परिपत्र क्रमांक एमपीआई/प्र.सं. 09/पीओएल-11 दिनांक 25/02/2019 निवेशक को अनुलग्नक-1 के अनुसार फॉर्म भरने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंद्रपुर, वित्तीय अपराध शाखा (पुलिस ठाणे दुर्गापुर क्षेत्र) में आना होगा ऐसी जानकारी आर्थिक अपराध शाखा चंद्रपुर के सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष म्हसके ने दी है.
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