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!!! पंचायत समिती के विस्तार अधिकारी के खिलाफ कार्यपालन अधिकारी को शिकायत !!!

मूल / नासीर खान:-
 शासन द्वारा घरकुल योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभार्थियों में उन्ही लाभार्थियों को घरकुल मिल रहे जिनसे लेन देन हो रहा है इस जनचर्चा को उस समय बल प्राप्त हो रहा जब मुल तहसिल के चांदापुर निवासी राजेंद्र महादेव कडुकार ने मुल पंचायत समिती के विस्तार अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.प. चंद्रपूर को कर जांच की मांग की है. Complaint against Extension Officer of Panchayat Samiti to Executive Officer 

             शिकायत कर्ता राजेंद्र कडुकार ने अपनी शिकायत मे स्पष्ट किया है के 2025 - 2026 में जो घरकुल यादी जाहीर हुई है उसमे उसका नाम दर्ज है फिर भी उसे घरकुल का लाभ देने से वंचित किया जा रहा है. अन्य जिन लाभार्थीयों को घरकुल मंजुर हुए है उनमे से अनेको ऐसे लाभार्थी है जिनके पुत्रों को सरकारी नौकरी प्राप्त है. 
             सरकार की घरकुल योजना जरुरतमंदो के लिए होनी चाहिए,  देखा गया है जिन्हे आवश्यक्ता नही और जो घर कुल योजना में बैठते नही ऐसे लोगों मे अनेको सरपंचो को और उनके  रिश्तेदारों को भी घरकुल का लाभ मिलने की चर्चा सरे आम  ग्रामिण क्षेत्र की जनता के बिच चल रही है. 
              मुल तहसिल क्षेत्र मे पंचायत समिती के अंतर्गत दिए गये घरकुलों की निष्पक्ष जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रपुर द्वारा कराई जानी चाहिए और जांच मे गलत पाए जाने पर लाभार्थीयों से घरकुल के लिए दी गयी शास्कीय रकम वसुली की  जानी  चाहीए और उन लोगों पर एफ आय आर दाखिल की जानी चाहीए जिन्होने जरूरत मंदों का हक मारा है साथ ही जिस विस्तार अधिकारी के कार्यकाल मे अनावश्यक लाभार्थीयों को घरकुल दिए जाने की पुष्टी होने पर उस विस्तार अधिकारी पर भी एफ . आय. आर. दाखिल किया जाना चाहिए.
     --- आकाश कावले, शिवसेना(उबाठा )

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About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

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