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महानिर्मिति कंपनी के कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सुक्का निलंबित

चंद्रपुर : महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिति कंपनी के चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र के सुरक्षा विभाग में कार्यरत कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी प्रभुदास सुक्का को विभागीय कार्रवाई के तहत निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है.Junior Security Officer Sukka of Mahagenco Company Suspended

प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मई 2026 की रात विद्युत केंद्र के एडीपीएल पाइपलाइन परिसर में पाइपलाइन से संबंधित सामग्री चोरी करने का प्रयास होने का मामला सामने आया. बताया गया कि सुरक्षा कर्मियों ने कथित रूप से घटनास्थल पर कुछ उपकरणों एवं वाहन सहित संदिग्ध गतिविधि पकड़ी थी तथा मामला संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाया गया.
आरोप है कि घटना के बाद आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया एवं वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर जानकारी देने में चूक हुई। यह भी कहा गया कि कार्यभार हस्तांतरण अभिलेखों में इस घटना का उल्लेख नहीं किया गया। कंपनी प्रबंधन ने इन परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए 12 जून 2026 को संबंधित अधिकारी के निलंबन की कार्रवाई की।
जानकारी के अनुसार संबंधित अधिकारी लंबे समय से औष्णिक विद्युत केंद्र के सुरक्षा विभाग में कार्यरत रहे हैं. पूर्व में भी उनके कार्यकाल को लेकर कुछ शिकायतें और आरोप सामने आने की चर्चा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.
सूत्रों के अनुसार वर्ष 2015 में भी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक मामला जांच के दायरे में आया था, जिसमें कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत उच्च स्तर तक पहुंची थी। उस समय विभागीय स्तर पर जांच की गई थी और उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई थी.
घटना के बाद कर्मचारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था, अधिकारियों के स्थानांतरण तथा निगरानी तंत्र को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कुछ कर्मचारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता व्यक्त की है.हालांकि इन चर्चाओं और दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
प्रबंधन की ओर से मामले में आगे की विभागीय प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी दी गई है।
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यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

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